मनरेगा का कार्य पोकलेन मशीन से करवाने वाले लाभुक, पोकलेन चालक तथा अज्ञात मालिक पर की गयी प्राथमिक दर्ज:-

बीडीओ जागो महतो बोलें मनरेगा योजना में मशीन का प्रयोग करना मनरेगा अधिनियम के विरुद्ध है.

डंडई प्रखंड के सोनेहारा पंचायत में पोकलेन और जेसीबी मशीन से मनरेगा की योजना में कुआं खुदाई मामला उजागर होने के पश्चात सोनेहरा पंचायत सचिव दीपक कुमार तिवारी व रोजगार सेवक प्रमोद कुमार प्रजापति ने जांच किया है. जांच के क्रम में अधिकारियों ने पाया है की मनरेगा के कुआं पोकलेन मशीन से खुदाई की गयी है. जांच को लेकर बीडीओ जागो महतो ने बताया कि अखबार के माध्यम से मामला प्रकाश में आया था, जिसको लेकर पंचायत सचिव दीपक कुमार तिवारी और रोजगार सेवक प्रमोद कुमार प्रजापति को जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था. जांच के बाद पाया गया है कि कुआं पोकलेन मशीन से खोदा गया है. जो मनरेगा की योजना में मशीन के द्वारा कार्य कराना मनरेगा अधिनियम के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि कूप लाभुक अमरेश प्रजापति, पोकलेन चालक शुभम कुमार तथा अज्ञात पोकलेन मालिक पर प्राथमिक दर्ज करायी गयी है. बताया कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना वित्तीय वर्ष 2023 -2024 की है. आगे उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है इस योजना में किसी भी तरह का मशीन का प्रयोग करना वर्जित है. यह योजना ग्रामीण रोजगार से जोडकर है. यदि कोई भी लाभूक मनरेगा योजना में मशीन का प्रयोग करके मनरेगा का कार्य करवाता है तो जानकारी मिलते ही जांच कर संबंधित लोगों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी. आगे उन्होंने बताया कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना में पंचायत के मुखिया पति के द्वारा( 35,000) पैतिस हजार रुपए का रिश्वतखोरी की बात भी सामने आयी है . जिसका जांच किया जा रहा है. यदि घूसखोरी की बात पुष्टि होती है तो दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवायी की जाएगी.

Mukesh Tiwari
Author: Mukesh Tiwari

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