लाठी टागी साबल से मारकर हत्या करने के आरोप में बरडीहा थाना क्षेत्र स्थित सेमारी गांव निवासी रामचंद्र यादव, बासमती देवी, सुनीता देवी, गुदन यादव उर्फ संत यादव ,दुर्गेश यादव उर्फ सत्येंद्र यादव को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है
गढ़वा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह की अदालत ने सोमवार को एक राय होकर लाठी टागी साबल से मारकर हत्या करने के आरोप में बरडीहा थाना क्षेत्र स्थित सेमारी गांव निवासी रामचंद्र यादव, बासमती देवी, सुनीता देवी, गुदन यादव उर्फ संत यादव ,दुर्गेश यादव उर्फ सत्येंद्र यादव को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 20-20 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई है. उल्लेखनीय है कि कि बरडीहा थाना के सेमारी निवासी मृतक राम प्रसाद यादव की पुत्री सरोजा देवी के बयान के आधार पर 21 दिसंबर 2015 को बरडीहा थाना में कांड संख्या 60/ 2015 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
क्या है मामला
दिनांक 21 दिसंबर 2015 को प्राथमिक की दर्ज किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि सूचीका दिनांक 21 दिसंबर 2015 को सुबह अपने पिता के साथ भंडार पर गयी थी, तो देखी की एक गाय रामचंद्र यादव के भंडार में बंधा हुआ है. पुछने पर बताया गया कि रहर का फसल चर गया है. जिस कारण रहर के फसल चर जाने इसी बात को लेकर अभियुक्त गण गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे मारपीट के क्रम में मृतक राम प्रसाद यादव भागने लगा जिससे पीछा कर लाठी तंगी सबल से अभियुक्तो के द्वारा मारपीट किया गया जिससे वह जख्मी हो गए वहीं गिर गया इसे इलाज करने के लिए सदर अस्पताल गढ़वा आने के क्रम में रास्ते में ही मृत्यु हो गयी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक जगदेव साहू जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार पांडे ने पैरवी की