गढ़वा में बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इतने रुपये का जुर्माना
गढ़वा, 19 मई:
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), दिनेश कुमार की अदालत ने सोमवार को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पिता को आजीवन सश्रम कारावास तथा ₹1 लाख रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला गढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत संग्रह खुर्द गांव का है।
दोषी पिता शेख इम्तियाज को यह सजा भादवि की धारा 376 AB, 5(m) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराते हुए सुनाई गई। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि यह अपराध न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि समाज और पारिवारिक मूल्यों के भी विपरीत है।
मामला:
गढ़वा थाना में 15 मई 2023 को कांड संख्या 197/2023 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी पीड़िता के दादा शेख एनुल्लाह के आवेदन पर आधारित थी। पीड़िता ने अपने परिवार को बताया था कि ईद से पहले रमज़ान के दौरान उसके पिता द्वारा घर में कई बार दुष्कर्म किया गया। आरोपी उसे धमकाता था कि यदि वह किसी को बताएगी, तो उसकी जीभ काट देगा और डैम में फेंक देगा।
जब इस बात की जानकारी परिवार में फैली, तो समाज स्तर पर पंचायती भी हुई। लेकिन इसके बाद भी आरोपी पीड़िता को अपने साथ रखने लगा और धमकी देता रहा। आखिरकार परिवार की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई और 20 मई 2023 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
न्यायिक कार्यवाही:
अदालत में लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 साक्ष्य प्रस्तुत किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 2 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा पर सुनवाई करते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।
फैसले की प्रति अदालत द्वारा निशुल्क प्रदान की गई और दोषी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
