गढ़वा में हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास, अदालत ने ₹5000 जुर्माने की सजा भी सुनाई
📍 गढ़वा, 23 सितंबर 2025

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हत्या के अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास और ₹5000 आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई।

किन्हें मिली सजा?

सजा पाने वालों में –रंका थाना क्षेत्र के उचरी निवासी: झूमन भुईयां और बुद्धू भुईयां

गढ़वा थाना क्षेत्र के बालीगढ़ निवासी: हुसैन खान उर्फ हसनैन खान उर्फ शाह आलम और इमरान खान

पहला मामला: गढ़वा थाना कांड संख्या 16/2009

इस मामले में मृतक सरफुद्दीन की पत्नी आईशा बीवी ने आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने उसके पति को घेरकर मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। यह विवाद चार साल पुराने झगड़े से जुड़ा था। अदालत ने इस मामले में हुसैन खान और इमरान खान को दोषी ठहराया।

दूसरा मामला: रंका थाना कांड संख्या 81/2001


इस कांड में झूमन भुईयां और बुद्धू भुईयां पर आरोप था कि उन्होंने ललन राम के घर पर हमला किया। मारपीट के दौरान दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी। अदालत ने दोनों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त कारावास का प्रावधान

अदालत ने कहा कि यदि आरोपी आर्थिक जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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