Garhwa Crime News: आजीवन सश्रम कारावास की सजा भुगतेगा जेजेएमपी कमांडर टुनेश उरांव, इस कांड में गढ़वा की अदालत ने 20 हजार जुर्माने के साथ सुनाई सजा

Garhwa Crime News: आजीवन सश्रम कारावास की सजा भुगतेगा जेजेएमपी कमांडर टुनेश उरांव, इस कांड में गढ़वा की अदालत ने 20 हजार जुर्माने के साथ सुनाई सजा

गढ़वा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को हत्या करने के आरोप में भंडरिया थाना के लामी निवासी तत्कालीन भाकपा माओवादी दस्ता का सदस्य टुनेशजी उर्फ टुनेश उरांव को आजीवन सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई है.

2008 के इस मामले में हुई सजा

उल्लेखनीय है कि टुनेश उरांव के विरूद्ध 22 दिसंबर 2008 को भंडरिया थाना में प्राथमिकी (थाना कांड संख्या 36/2008) दर्ज की गयी थी. यह प्राथमिकी भंडरिया थाना के टेहरी निवासी सह सूचक चंद्रदेव यादव के बयान पर दर्ज की गई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि 21 दिसंबर 2008 की रात्रि 10 बजे बरकोल गांव में रमेश पानिक के घर के पास भाकपा माओवादी संगठन के उग्रवादियों के द्वारा अशर्फी यादव, विष्णु पनिक एवं रमेश पनिक को पकड़ लिया गया एवं तीनों को उठाकर उनके घर से मारपीट करते हुए बोली रोड़ दीपा टोली की ओर ले जाने लगे. इस दौरान वहां से रमेश पनिक और विष्णु पनिक को मारपीट कर छोड़ दिया गया, जबकि अशर्फी यादव को उग्रवादियों द्वारा जान मारने के नियत से गोली चलाकर हत्या कर दिया गया. हत्या के बाद उग्रवादी शव छोड़कर भाग गए थे.

भाकपा माओवादी के 30-35 शीर्ष नेताओं पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

मृतक अशर्फी यादव पर आरोप था कि वह माओवादी दस्ता के लेवी के तीन लाख रुपए एवं हथियार लेकर भाग गया था. इसके आरोप में उग्रवादियों के द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था. इस आशय की सूचना पर नक्सली संगठन के सदस्यों जिसमें विनयजी, बरसायजी, जगदीशजी, रितेशजी, इंद्रजीतजी, विश्वनाथजी, केश्वरजी, टुनेशजी उर्फ टुनेश उरांव, दिलीप साव एवं अन्य 30-35 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए भंडरिया पुलिस के द्वारा अनुसंधान कर आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसमें पूरक आरोप पत्र टुनेशजी उर्फ टुनेश उरांव के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.

न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए टुनेशजी के विरुद्ध आरोप गठन कर साक्षियो का साक्ष्य कलमबद्ध करते हुए उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर धारा 302/34 में दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये की आर्थिक जुर्माना लगाया. आर्थिक जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सजा सुनाई गई है.

ढेंगुरा जंगल में पुलिस के साथ किया था मुठभेड़

विदित हो कि टुनेश उरांव बाद में जेजेएमपी में शामिल हो गया था. वर्तमान में वह जेजेएमपी में कमांडर के रूप में सक्रिय था. उसपर कई अन्य मामले दर्ज हैं. पिछले साल 17 दिसंबर 2023 का रंका थाना के ढेंगुरा के जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वह कमांडर के रूप में अपने दस्ता का नेतृत्व कर रहा था. इस मुठभेड़ में रंका थाना प्रभारी शंकर कुशवाहा को गोली लगी थी. इसके बाद टुनेश की गिरफ्तारी के लिये अभियान तेज हुआ था. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद टुनेश को गिरफ्तार करने में सफलता पायी थी. तब से वह करीब छह महीने से गढ़वा मंडल कारा में था.

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Mukesh Tiwari
Author: Mukesh Tiwari

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