गढ़वा: झारखंड हाइकोर्ट ने कांडी थाना को दिया सील करने का आदेश- पढ़े रिपोर्ट

 

कांडी: झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा जिला के कांडी थाना को तत्काल सील करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार (रिटायर्ड जिला जज) ने बहस की।

क्या है मामला

दरअसल कांडी थाना का भवन बनने के बाद उसकी भूमि के स्वामित्व को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। इस संबंध में अजय कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

बगैर मुआवजा दिए कैसे हो सकता है निर्माण

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उसकी भूमि पर थाना का भवन बना दिया गया है,लेकिन उसे उचित मुआवजा नहीं दिया गया। जिस पर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि बिना मुआवजा दिए किसी की भूमि पर सरकारी निर्माण कैसे किया का सकता है। तत्काल कांडी थाना को शिल करने का निर्देश जाता है।

गृह सचिव को तलब किया था

इस संबंध में अजय सिंह से पुछे जाने पर उन्होंने कहा कि 2021 से हाईकोर्ट में केस चल रहा था। इससे पूर्व भी हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को स्वतह संज्ञान लेकर उक्त सभी भुमि पर कार्य करने रोक लगाई थी। इसके बावजूद भी नहीं मानने पर 18 मार्च 2024 को गृह सचिव को तलब किया गया था। आज पुनः हाईकोर्ट संज्ञान लेते हुए कांडी थाना को सील करने का आदेश दिया है।

Mukesh Tiwari
Author: Mukesh Tiwari

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