गढ़वा : रमकंडा में हुई भूमि विवाद में हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना
गढ़वा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय शिवनाथ त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को रमकंडा थाना क्षेत्र के हरहे निवासी सोमनाथ सिंह को हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उमेश दीक्षित एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय शंकर तिवारी ने पैरवी की।

जानकारी के अनुसार 24 सितंबर 2021 को भूमि विवाद में हरहे गांव के गोपाल सिंह की गोली मारने के पश्चात कटार व लाठी-डंडे से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर मृतक के पुत्र छोटेलाल सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर 25 सितंबर 2021 को रमकंडा थाना में कांड संख्या 54/2021 दर्ज की गई थी।

आवेदन में आरोप लगाया गया कि भूमि विवाद के कारण उसके पिता गोपाल सिंह को सोमनाथ सिंह एवं अन्य व्यक्तियों ने मिलकर बंदूक से गोली मार दिए तथा कटार एवं लाठी डंडे से मारकर हत्या कर दी।

इस मामले में विवेचना के क्रम में घटना को सत्य पाते हुए सोमनाथ सिंह के विरुद्ध भादवि की धारा 302 एवं आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया।

न्यायालय द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए आरोप गठन कर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ किया गया।

न्यायालय ने नियत तिथि को साक्षियों के साक्ष्य कलमबद्ध करते हुए उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

आज सजा के बिंदु पर सुनवाई कर दोषी को भादवि की धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

इस पूरे मामले ने गढ़वा जिले में भूमि विवादों से उपजे तनाव और न्यायिक प्रक्रिया की त्वरित कार्रवाई को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया।


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