बड़गड़ में चलंत अदालत लगाकर दी गयी कानून की जानकारी
बड़गड़: प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विधिक शिविर सह चलंत अदालत न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में गढ़वा सिविल कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजु कुमार त्रिपाठी, बलवीर चौधरी, कलिमुद्दीन अंसारी के द्वारा अपना अधिकार, नियम कानून संबंधी कई बिंदुओं पर विस्तार रूप से जानकारी दी. जिसमें मानव तस्करी , एससी एसटी कानून, डायन बिसाही का मामला, पेयजल की समस्या, नशा उन्मूलन ,अनाथ बच्चों को सरकारी सहायता, बुजुर्ग मां-बाप का भरण पोषण, समाज में गरीब निर्धन व्यक्ति के लिए निःशुल्क न्यायिक सहायता, गरीबी उन्मूलन, राशन व सरकारी योजना का लाभ, मानसिक रूप से विक्षिप्त, मानव तस्करी, सड़क हादसा, साइबर अपराध, मजदूरों का समय से मजदुरी भुगतान का अधिकार सहित अन्य के संबंध में कानूनी जानकारी शामिल है.
उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों द्वारा सड़क जाम करना कानूनी अपराध है.
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वहीं मृतक के परिजनों द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सिविल कोर्ट द्वारा मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिया जाता है. शिविर में उपस्थित लोगों के बीच नियम कानून और उनके अधिकार को बताते हुए कहा कि कोई भी पीड़ित अगर किसी भी समस्या से जूझ रहा है या कोई गोपनीय सूचना लिखित या मौखिक रूप से देता है तो उसकी सूचना गुप्त रखते हुए मामले पर कार्रवाई की जाएगी.
ये थे उपस्थित: इस मौके पर उपरोक्त के अलावे प्रधान सहायक उपेंद्र कुमार, पंचायत सचिव विश्वनाथ राम, सुचीत उरांव,मंगल उरांव, आरीयल कच्छप, मनरेगा जेई उपेंद्र कुमार रवि, टेहरी मुखिया विनको टोप्पो, परसवार मुखिया जंगलपती लकड़ा, रोजगार सेवक विजय कच्छप सहित प्रखंड क्षेत्र ग्रामीण उपस्थित थे.
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